- Roodra Group Of Education
- Nov 3, 2022
- 3 min read
Updated: Dec 9, 2022
जन आधार में महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता है तथा महिला के नाम से बैंक खाता खुला होना आवश्यक है।
इस प्रकार महिला को सशक्त बनाया गया है।
प्रत्येक परिवार के मुखिया का बैंक खाता खुलवाने की सुविधा भी नजदीक के बैंक में उपलब्ध करवाई गई है।

जन आधार के लाभ
✓ पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जाननी सुरक्षा योजना जैसी सभी योजनाओं की सहायता राशि बिना किसी विलम्ब के सौधे बैंक खाते में जमा होती है।
✓ राशन सामग्री परिवार के मुखिया या सदस्य के अलावा कोई और नहीं ले सकता है। क्योंकि परिवार के सदस्य के बायोमैट्रिक पहचान की सुविधा प्रदान की गई है।
✓ ग्रामीण क्षेत्र जाहा बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां घर के आस-पास बैंकिंग संवादकर्ता/अटल सेवा केन्द्र/ ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध माइक्रो एटीएम मशीन से बैंक द्वारा जारी किए गए एक्टिव रुपे कार्ड , एटीएम कार्ड से रुपये निकाल सकते हैं। यदि लाभार्थी के खाते में आधार संख्या दर्ज है तो माइक्रो एटीएम पर अंगूठा निशानी (फिंगर प्रिंट) से भी रुपये निकाल सकते हैं।
✓ इस कार्ड का फायदा है कि किसी भी योजना की सहायता राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही मिलती हैं।
✓ प्राप्त होने वाली सहायता/राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाइल पर दी जाती है।
✓ यह कार्ड परिवार के पहचान एवं निवास (पता) के दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया है।
सभी सरकारी योजनाओं की सहायता/राशि घर के नजदीक शीघ्र प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का जन आधार नामांकन करवाना होता है, जो कि निम्न स्थानों पर फ्री में होता है-
घर के नजदीक ई-मित्र
अटल सेवा केन्द्र पर
विभागीय वेबसाइट पर
∆ जन आधार नामांकन करवाते समय सरकारी योजनाओं जिनसे सहायता राशि प्राप्त होती है की जानकारी जैसे- पेंशन धारक को पीपीओ नम्बर, नरेगा भुगतान के लिए नरेगा जॉब कार्ड, राशन हेतु राशन कार्ड संख्या बीपीएल सुविधा हेतु बीपीएल कार्ड नम्बर इत्यादि अवश्य जुड़वाना चाहिए।
जन आधार नामांकन कौन करवा सकता है?
राज्य का प्रत्येक परिवार जन आधार नामांकन करवा सकता है।
इसके लिए परिवार को 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है। यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो पुरूष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति मुखिया होगा।
नामांकन के लिए ये दस्तावेज़ चाहिए
परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग फोटो परिवार के मुखिया के बैंक खाते की फोटोकॉपी परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार संख्या / आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी ऐसे सभी दस्तावेज़ जो जन आधार नामांकन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से सम्बन्धित है जैसे- बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की फोटोकॉपी,मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की फोटोकॉपी,मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आदि उपलब्ध करवानी आवश्यक है इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों की बैंक पास बुक, आधार संख्या / आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी,किसी भी राजकीय योजना जिससे परिवार लाभान्वित हो रहा है / होगा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी आदि भी आवश्यक है।
जन आधार कार्ड नामांकन के बाद नामांकन के लिए दी गई सूचनाओं की जांच की जाती है, जिसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है।उसके पश्चात यदि दस्तावेज आधिकारिक जांच में सही हो तो जन आधार नम्बर आवंटित कर दिया जाता है। अन्यथा आपसे अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। नामांकन सही से हो जाने पर जन आधार कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं

जन आधार कार्ड मुद्रण होने पर नामांकन करते समय दर्ज मुखिया द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर मैसेज भेजा जाता है।
परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन नहीं होने पर आप बाद में भी सदस्यों को जुड़वा सकते हैं।
जन आधार नामांकन में संशोधन
आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक ई-मित्र को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है।
नामांकन / नामांकन में संशोधन अथवा अपडेशन एक निरन्तर प्रक्रिया है।
कोई भी नागरिक घर के नज़दीक ई-मित्र पर जन आधार नामांकन / नामांकन में संशोधन या आद्यतन करवा सकता है।
जन आधार के नामांकन को अवश्य करवा लें क्योंकि अभी राजस्थानी में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, और वास्तविकता में कहूं तो हर कार्य के लिये आवश्यक है। समय पर आप जन आधार के लिये भागदौड़ करनी पड़ेगी और इस कार्य में समय लगने के कारण आप परेशान होंगे। अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते है।
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